सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 अक्टूबर 12 को प्रभाव में आया , 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 के सार्वजनिक जीवन में हर लोक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता
और जवाबदेही बढ़ावा देने के लिए एक दृश्य के साथ लागू किया गया है । अधिनियम के तहत लोक प्राधिकरण अपने संगठन के लक्ष्यों, उद्देश्यों , नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है।
सही सरकार की जानकारी के लिए नागरिक अनुरोध करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के जनादेश समय पर प्रतिक्रिया करने के लिए । रोजगार समाचार (प्रकाशन विभाग), सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्रमश: केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों नामित किया है।
सीपीआईओ
श्री दीपक नेगी , उपनिदेशक
एम्प्लॉयमेंट न्यूज़
प्रकाशन विभाग,
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
भारत सरकार, VII तल,
सूचना भवन सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003